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गोधरा ट्रेन अग्निकांड घटना से संबंधित अपीलों पर सुनवायी 18 फरवरी से

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय गोधरा रेलवे स्टेशन के पास फरवरी 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के एस.6 कोच जलाने के मामले में अपीलों पर सुनवायी दैनिक आधार पर करेगा. उस घटना में 59 कारसेवक मारे गए थे.गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनंत दवे मामले के 31 दोषियों की अपीलों पर सुनवायी करेंगे. विशेष अदालत के न्यायाधीश […]

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय गोधरा रेलवे स्टेशन के पास फरवरी 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के एस.6 कोच जलाने के मामले में अपीलों पर सुनवायी दैनिक आधार पर करेगा. उस घटना में 59 कारसेवक मारे गए थे.गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनंत दवे मामले के 31 दोषियों की अपीलों पर सुनवायी करेंगे.

विशेष अदालत के न्यायाधीश पी आर पटेल ने 22 फरवरी 2011 को गोधरा ट्रेन अग्निकांड में 59 कारसेवकों को जिंदा जलाने के लिए 31 व्यक्तियों को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी ठहराया था. ग्यारह लोगों को फांसी की सजा जबकि 20 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई थी. विशेष सुनवायी अदालत ने 63 लोगों को बरी भी कर दिया था.
गुजरात सरकार ने तीन वर्ष बाद अपील दायर की थी और उन 20 लोगों को मौत की सजा देने की मांग की थी जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई थी.मृतकों के परिजनों ने भी सभी दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की थी जिन्होंने विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी.

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