बलात्कार मामले में नारायण साई की जमानत याचिका खारिज
अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपों के मामले में आसाराम के बेटे नारायण साई की जमानत याचिका आज खारिज कर दी और कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ सबूत मौजूद हैं. प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ मौजूद साक्ष्य के आधार पर न्यायमूर्ति एसजी शाह ने याचिका खारिज कर दी और कहा […]
अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपों के मामले में आसाराम के बेटे नारायण साई की जमानत याचिका आज खारिज कर दी और कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ सबूत मौजूद हैं.
प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ मौजूद साक्ष्य के आधार पर न्यायमूर्ति एसजी शाह ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि अगर इस मामले में गवाह बिना किसी भय या दबाव के गवाही देते हैं तो सजा हो सकती है. अपने आदेश में अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ लगाए गये आरोपों के अनुसार आवेदनकर्ता (नारायण साई) के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत है.