प्रशांत भूषण की याचिका के बाद तीस्ता सितलवाड की गिरफ्तारी पर लगी एक दिन की रोक

अहमदाबाद : गुलबर्ग सोसाइटी गबन मामले में गुजरात हाइकोर्ट ने गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड और उनके पति जावेद आनंद और अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत के इस फैसले के बाद पुलिस तीस्ता व उनके पति को भी गिरफ्तार कर सकती है. इस मामले में याचिकाकर्ताओं पर गुजरात दंगा पीडितों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 12, 2015 2:41 PM
अहमदाबाद : गुलबर्ग सोसाइटी गबन मामले में गुजरात हाइकोर्ट ने गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड और उनके पति जावेद आनंद और अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत के इस फैसले के बाद पुलिस तीस्ता व उनके पति को भी गिरफ्तार कर सकती है. इस मामले में याचिकाकर्ताओं पर गुजरात दंगा पीडितों की मदद के लिए जमा किये गये करीब डेढ करोड रुपये गबन करने का आरोप है.गुजरात हाइकोर्ट के फैसले के कुछ देर बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कल तक तीस्ता सितलवाड की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
सितलवाड के वकील व सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा है कि गुजरात सरकार तीस्ता सितलवाड को हर तरह से परेशान कर रही है. उन्होंने कहा कि उन्हें इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गुजरात दंगों का खुलासा करने में अहम भूमिका निभायी थी.प्रशांत भूषण की याचिका पर ही तीस्ता सितलवाड की गिरफ्तारी पर एक दिन की रोक सर्वोच्च न्यायालय ने लगायी है.
जस्टिस जेबी परदीवाला ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी इस मामले में हसयोग नहीं कर रहे हैं. उन्होंने का कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगा रहा है कि ट्रस्ट के फंड का इस्तेमाल निजी कामों के लिए किया गया, इसलिए इन्हें अग्रिम जमानत का सुरक्ष कवच नहीं दिया जा सकता है.
उधर, अदालत के इस फैसले के बाद अहमदाबाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है. सीतलवाड और उनके पति आनंद के अलावा गुजरात दंगे में मारे गये कांग्रेस सांसद अहसान जाफरी के बेटे तनवरी जाफरी और गुलर्ब सोसाइटी के निवासी फिरोज गुलजार इस मामले में आरोपी हैं. उधर, अदालत के फैसले के बाद उनके वकील ने तीस्ला के लोकेशन के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया. संभावना जतायी जा रही है कि वे संभवत: मुंबई के अपले घर में हों. इस मामले में गुजरात सरकार के विशेष वकील महेश जेठमलानी हैं.

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