नयी दिल्ली : बहुचर्चित दिल्ली बस सामूहिक बलात्कार कांड की सुनवाई एक हफ्ते के बाद आज फिर शुरु हुई तो दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि आरोपितों से एक का पिता झूठी गवाही दे रहा है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने अक्षय ठाकुर की तरफ से बचाव पक्ष के दो गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. बहरहाल, अक्षय के पिता और ऑटो चालक से जिरह के दौरान विशेष लोक अभियोजक डी. कृष्णन ने कहा कि बचाव पक्ष के दोनों गवाह पढ़ाये हुए हैं और झूठी गवाही दे रहे हैं.
आरोपी के पिता ने अभियोजन के दावे का खंडन किया है और कहा है, ‘‘16 दिसंबर, 2012 को तकरीबन 10 बजे सुबह आरोपित उसकी बहु और पोते के साथ अपने गांव पहुंच गया था.’’अक्षय के पिता ने दावा किया, ‘‘यह गलत है कि मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए 16 दिसंबर को गांव में अपने बेटे-आरोपी की मौजूदगी के संबंध में कोई झूठी कहानी गढ़ी है और बचाव पक्ष के दूसरे गवाह को मेरी तरफ से पेश होने के लिए सिखाया-पढ़ाया है.’’ अक्षय के पिता ने कहा, ‘‘यह कहना गलत है कि घटना की रात को मेरा बेटा दिल्ली में था और लोगों के उस समूह का हिस्सा था जिसने कथित रुप से लड़की का सामूहिक बलात्कार किया.’’
बचाव पक्ष के गवाह के रुप में पेश ऑटो चालक ने दावा किया कि उसने पिछले साल 16 दिसंबर की सुबह अक्षय को रेलवे स्टेशन से औरंगाबाद के उसके गांव पहुंचाया था. उसने कहा, ‘‘यह गलत है कि चूंकि मैं और अक्षय एक ही गांव के हैं, तो हमने गांव में आरोपी की मौजूदगी के बारे में कोई झूठी कहानी गढ़ी और झूठी गवाही दे रहे हैं.’’ पिछली सुनवाई में अक्षय ने दावा किया था कि लड़की पर यौन हमले से पहले वह ट्रेन से दिल्ली से चला गया था.अक्षय के वकील ने कहा, ‘‘वह बिहार में अपने गृह शहर में था जिसकी पुष्टि उसके परिवार के सदस्यों से की जा सकती है.’’अदालत ने मुकेश, पवन गुप्ता, अक्षय और विनय शर्मा की मामले में बयान दर्ज करने के बाद उन्हें अपने बचाव में गवाह पेश करने को कहा था. अदालत ने मुकेश, विनय और पवन की तरफ से बचाव पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने का काम पूरा कर लिया है.