यूजीसी ने विश्वविद्यालय, कालेजों से वेबसाइट पर संस्थान की पूरी जानकारी देने को कहा
नई दिल्ली : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और पारदर्शिता कायम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग :यूजीसी: ने सभी विश्वविद्यालयों एवं कालेजों से दाखिला, शिक्षा एवं शिक्षकों की गुणवत्ता, फीस एवं वित्तीय मदद, आधारभूत संरचना, सुरक्षा, खेल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के बारे में छात्रों के अधिकार, पात्रता एवं अन्य मानदेय से जुड़े […]
नई दिल्ली : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और पारदर्शिता कायम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग :यूजीसी: ने सभी विश्वविद्यालयों एवं कालेजों से दाखिला, शिक्षा एवं शिक्षकों की गुणवत्ता, फीस एवं वित्तीय मदद, आधारभूत संरचना, सुरक्षा, खेल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के बारे में छात्रों के अधिकार, पात्रता एवं अन्य मानदेय से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करने और इन्हें वेबसाइट पर जारी करने को कहा है.इस बारे में पूर्व में भी निर्देश जारी किये गए थे, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थाओं ने प्रक्रिया पूरी नहीं की है और कई संस्थान में यह शुरु भी नहीं किया गया है.
देश के सभी विश्वविद्यालयों को लिखे पत्र में यूजीसी ने कहा, ‘‘ भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता और मानक को बनाये रखने तथा इसकी निगरानी के लिए यूजीसी शीर्ष संस्था है और शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता के लिए उन्हें संबंधित आंकड़ा तैयार करना और छात्रों की सुविधा के लिए जारी करना जरुरी है. आयोग इसके लिए प्रतिबद्ध है.’’आयोग ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि छात्रों को अपने विभिन्न अधिकारों, उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं एवं शिकायतों के निपटारा तंत्र आदि के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है. इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने छात्रों के अधिकारों एवं पात्रता संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए हैं.’’
‘‘आपसे आग्रह किया जाता है कि इन दिशानिर्देशों को छात्रों के संज्ञान में लायें और विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कालेजों की वेबसाइट पर जारी करें और इनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करें.’’
आयोग ने शिक्षण संस्थाओं से वरिष्ठ अधिकारियों के सम्पर्क का ब्यौरा, शिक्षकों की संख्या, कोर्स की संख्या, दाखिल छात्रों का ब्यौरा, एमफिल एवं पीएचडी कार्यक्रम के बारे में जानकारी, बजटीय आवंटन, अनुदान आदि की जानकारी जारी करने को कहा है.यूजीसी प्रत्येक विश्वविद्यालय के संदर्भ में आईडीकोड और पासवर्ड तैयार कर रही है. आयोग ने सभी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित अधिकारियों को इस कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है.यूजीसी ने छात्र अधिकार एवं पात्रता दिशानिर्देश भी जारी किए हैं. इनमें कहा गया है कि दाखिले के बारे में जारी विज्ञापन में इस बात का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या डिग्री यूजीसी अधिनियम की धारा 22 सी के तहत अधिसूचित है.इसमें कहा गया है कि दाखिला चाहने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय एवं कालेजों द्वारा प्रोस्पेक्टस उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसमें पाठ्यक्रम, अध्यापकों का पूर्ण विवरण, मूल्यांकन पद्धति, शैक्षणिक कैलेंडर के साथ फीस एवं रिफंड समेत छात्रों के हितों से जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध हो.
यूजीसी के छात्र अधिकार एवं पात्रता दिशानिर्देश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय एवं कालेजों के प्रोस्पेक्टस में दाखिले की प्रक्रिया एवं पात्रता का स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाए। इसमें पूर्व के अकादमिक प्रदर्शन को दी जाने वाली अहमियत, साक्षात्कार के अंक आदि का भी उल्लेख हो.