प्रदीप जैन हत्याकांड : अबू सलेम को उम्रकैद
मुंबई : मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या मामले में गैंगस्टर अबू सलेम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अब उसे ताउम्र जेल में ही रहना होगा. उस पर अदालत ने दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में उसके ड्राइवर व एक बिल्डर को भी […]
मुंबई : मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या मामले में गैंगस्टर अबू सलेम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अब उसे ताउम्र जेल में ही रहना होगा. उस पर अदालत ने दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में उसके ड्राइवर व एक बिल्डर को भी सजा सुनायी गयी है.
इससे पहले 16 फरवरी को अदालत ने सुनवायी करते हुए इस मामले में सलेम को दोषी करार दिया था. अबू सलेम के गुर्गों ने 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन के जुहू स्थित दफ्तर पर धावा बोल कर उन पर व उनके भाई सुनील जैन पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी. हालांकि इस मामले में सुनील की जान बच गयी थी, लेकिन सुनील द्वारा भाई को अस्पताल ले जाते समय प्रदीप जैन की मौत हो गयी. इस गोलीबारी में प्रदीप जैने को 13-14 गोली लगी थी, जबकि सुनील जैन को छह गोली लगी थी.
गैंगस्टर अबू सलेम को प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है, इसलिए इसके नियमों के कारण उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती थी और इस स्थिति में उसे अधिकतम सजा उम्रकैद की दी गयी.
इस मामले में वकील उज्ज्वल निकम ने बताया कि प्रदीप जैन की हत्या गैंगस्टर सलेम ने इसलिए करवायी, क्योंकि उन्होंने उसे फिरौती नहीं दी थी. उन्होंने कहा कि सलेम ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वे फिरौती नहीं देंगे तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा. निकम ने कहा कि इस हत्याकांड के बाद डर से जैन परिवार सलेम को फिरौती देता रहा. उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड के बाद सलेम ने विदेश से प्रदीप जैन की पत्नी को फोन किया और कहा कि क्या वह इस हत्या का मातम नहीं मना रही है और फोन पर ही हंसने लगा.
निकम ने बताया कि अदालत से उन्होंने इसे क्रूरता बताते हुए अबू सलेम के लिए अधिक से अधिक सजा मांगी थी. निकम ने कहा कि चूंकि अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण कानूनों के कारण उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है, ऐसे में अदालत ने अधिकतम उम्रकैद यानी पूरी जिंदगी जेल में गुजराने की सजा सुनायी है. कोर्ट ने उसे दो गुनाह के लिए सजा सुनायी है.
इस पूरे मामले में संलिप्त एक बिल्डर वीके जाम व सलेम के ड्राइवर मेंहदी हसन को भी अदालत ने सजा सुनायी है और पांच लाख का जुर्माना लगाया है. निकम ने कहा कि ये राशि प्रदीप जैन की पत्नी को मिलेगी.