उबर मामला : यादव ने दावा किया, पुलिस अभियोजन पक्ष के साथ मिली हुई है

नयी दिल्ली: दिल्ली में 25 साल की लडकी के साथ बलात्कार के आरोपी उबर कैब ड्राइवर ने आज दावा किया कि दिल्ली पुलिस उसकी दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन पक्ष के साथ हाथ मिला चुकी है तथा इस मामले की जांच में कई खामियां हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष 32 वर्षीय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 27, 2015 8:12 PM

नयी दिल्ली: दिल्ली में 25 साल की लडकी के साथ बलात्कार के आरोपी उबर कैब ड्राइवर ने आज दावा किया कि दिल्ली पुलिस उसकी दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन पक्ष के साथ हाथ मिला चुकी है तथा इस मामले की जांच में कई खामियां हैं.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष 32 वर्षीय शिव कुमार यादव के वकील ने कहा, ‘‘जिस तरह से जांच की जा रही है उससे पता चलता है कि जांच एजेंसी और अभियोजन पक्ष हाथ मिला चुके हैं ताकि आरोपी को दोषी करार दिया जाए.’’ यादव के वकील डीके मिश्र ने दलील दी कि कई सवालों का जवाब नहीं मिला है जैसे कि पीडिता के मंगेतर का नाम अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची से क्यों हटा दिया गया.
उन्होंने कहा, ‘‘लडकी का मंगेतर इस मामले में गवाह है. उसने ही लडकी का मोबाइल नंबर पुलिस को दिया जिससे पूरी काल डिटेल निकाली गई. उसका नाम गवाहों की सूची में क्यों नहीं है? वह गवाह नहीं है, तो इसका सत्यापन कैसे होगा कि उसकी ओर से मुहैया कराया गया नंबर फर्जी नहीं है?’’वकील ने आगे कहा कि लडकी के मोबाइल नंबर वाला सिमकार्ड पुलिस को नहीं दिया गया जो यह दिखाता है कि जांच एजेंसी मामले में तथ्यों को छिपाने का प्रयास कर रही है.

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