इशरत जहां मामला:पीपी पांडेय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी पी पाण्डेय की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी. पाण्डेय के खिलाफ इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ प्रकरण में पहले ही गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है. न्यायमूर्ति बी एस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुये पीपी पाण्डेय […]
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी पी पाण्डेय की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी. पाण्डेय के खिलाफ इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ प्रकरण में पहले ही गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है. न्यायमूर्ति बी एस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुये पीपी पाण्डेय के आचरण पर सवाल उठाये. न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘आपका अचारण ही आपको इस अनुरोध (जमानत) का हकदार नहीं बनाता है.’’
पाण्डेय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जसपाल सिंह ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की निष्पक्षता पर सवाल उठाये लेकिन न्यायालय ने उनकी दलीलों को महत्व देने से इंकार कर दिया.
न्यायालय ने निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में खुद को नहीं सौंपने के पाण्डेय के आचरण पर सवाल उठाये. इसी अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.