दिल्ली गैंग रेप : मुजरिम के बयान के खिलाफ ‘निर्भया’ के परिजन करेंगे कानूनी कार्रवाई

बलिया : ‘निर्भया’ कांड के आरोपी द्वारा पीडिता को वारदात के लिए जिम्मेदार बताये जाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है जहां एक ओर गृह मंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिये हैं वहीं ‘निर्भया’ के परिजन ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है.दिल्ली में चलती बस में सामूहिक दरिंदगी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 3, 2015 2:08 PM

बलिया : ‘निर्भया’ कांड के आरोपी द्वारा पीडिता को वारदात के लिए जिम्मेदार बताये जाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है जहां एक ओर गृह मंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिये हैं वहीं ‘निर्भया’ के परिजन ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है.दिल्ली में चलती बस में सामूहिक दरिंदगी का शिकार हुई ‘निर्भया’ के परिजन ने इस मामले में दोषी ठहराये गये मुजरिम मुकेश सिंह द्वारा वारदात के लिये लडकी को ही जिम्मेदार बताने वाले बयान की कडी निन्दा की है.

लडकी की मां ने कहा कि उनकी बेटी के गुनहगार मुकेश का बयान बेहद शर्मनाक और कानून का मजाक उडाने वाला है. यह कानूनी प्रक्रिया के लचीलेपन का नतीजा है कि जेल में बंद होने के बाद भी मुजरिम अपनी घिनौनी हरकत को उचित ठहराने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि अगर आरोपियों को मिली सजा पर जल्द अमल हो जाता तो मुकेश ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। साथ ही, लडकियों तथा महिलाओं से होने वाली खौफनाक घटनाओं पर भी रोक लगाने में मदद मिलती.

लडकी के भाई ने भी इस बयान की कडी निन्दा करते हुए कहा कि परिवार मुकेश के इस बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा. उन्होंने मीडिया पर भी दोषी व्यक्ति के बयान को तरजीह देकर उसे महिमामंडित करने का आरोप लगाया। कहा कि जिस तरह से मीडिया ने उस बयान को दिखाया, वह निन्दनीय है.

मालूम हो कि 16 दिसम्बर 2012 को दिल्ली के वसंत विहार में चलती बस में सामूहिक दरिंदगी की शिकार लडकी की मौत के मामले में फांसी की सजा पाये मुकेश ने मीडिया को दिये गये साक्षात्कार में दिल्ली बलात्कार कांड के लिये ‘निर्भया’ को ही दोषी ठहराया है. मुकेश ने कहा था कि अगर लडकी और उसका दोस्त इतना विरोध ना करते तो उन्हें इतनी बुरी तरह ना मारा जाता. बलात्कार के वक्त लडकी को उसका विरोध नहीं करना चाहिये था, तब उसकी जान बख्श दी जाती. मुकेश ने खुद को मिली फांसी की सजा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल की है.

Next Article

Exit mobile version