पांडेय बता सकते हैं मुठभेड़ में मारे गए दो लोगों की पहचान: सीबीआई
अहमदाबाद: यहां की एक विशेष अदालत ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में गुजरात के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीपी पांडेय की 14 दिन की हिरासत मांगने के सीबीआई के आवेदन पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सीबीआई के वकील ने कहा कि मुठभेड़ में मारे गए अमजद अली राणा और जीशान जौहर की असली पहचान […]
अहमदाबाद: यहां की एक विशेष अदालत ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में गुजरात के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीपी पांडेय की 14 दिन की हिरासत मांगने के सीबीआई के आवेदन पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
सीबीआई के वकील ने कहा कि मुठभेड़ में मारे गए अमजद अली राणा और जीशान जौहर की असली पहचान का पता लगाने के लिए पांडेय से पूछताछ की जरुरत है.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एस खुटवाड ने दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. फैसला 17 अगस्त को सुनाए जाने की संभावना है.