बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक हटाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

नयी दिल्ली : बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर से रोक हटाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल इस पर रोक हटाई नहीं जा सकती. इस मामले में अपील सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है. कोर्ट ने कहा कि यदि इसपर से रोक हटाई जाती है […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 12, 2015 12:36 PM

नयी दिल्ली : बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर से रोक हटाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल इस पर रोक हटाई नहीं जा सकती. इस मामले में अपील सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है. कोर्ट ने कहा कि यदि इसपर से रोक हटाई जाती है तो केस प्रभावित हो सकता है.

हाईकोर्ट की डबल बेंट ने मामले को चीफ जस्टिस की कोर्ट में भेजा है. इस मामले में की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी.आपको बता दें कि निर्भया पर बनी इस फिल्म पर खूब हंगामा हुआ था जिस कारण कोर्ट ने इसपर बैन लगा दिया था. बीबीसी की ओर से इस फिल्म का प्रसारण सबसे पहले ब्रिटेन में किया गया. अबतक यह कई देशों में प्रसारित किया जा चुका है. इसके साथ-साथ सरकार की ओर से लगाए गए बैन के बावजूद इस डॉक्यूमेंट्री को इंटरनेट पर देखा गया.

इस फिल्म के तथ्यों पर निर्भया के दोस्त ने सवाल खडे किये हैं. उसने कहा है कि फिल्म में ट्विस्ट लाने के लिए कई दृश्‍यों को दिखाया गया है. वहीं नि र्भया के परिजन यह कह चुके हैं कि यदि फिल्म भारत में दिखाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है हालांकि इसपर बैन लगाने के फैसले पर वह साथ हैं.

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