नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी तरह के चबाने वाले तंबाकू उत्पादों यथा गुटखा, खैनी और जर्दा के भंडारण, बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी करने का फैसला किया है. दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में सभी चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की पहल की है और इस संबंध में एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है और शीघ्र अधिसूचना जारी की जाएगी.
अधिकारी ने कहा, ‘दरअसल सितंबर 2012 में दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी जो शहर में गुटखा पर प्रतिबंध लगाने के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरुप था. लेकिन प्रतिबंध में चूंकि गुटखा शब्द का इस्तेमाल किया गया था इसलिए तंबाकू खुदरा विक्रेताओं ने अलग पाउच में गुटखा के घटकों को बेचना शुरू कर दिया.
इसलिए, गुटखा पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई.’ अधिकारी ने कहा कि इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल सभी तरह के चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया प्रस्ताव तैयार करना शुरू किया. प्रस्ताव को जैन ने मंजूरी दे दी है और शीघ्र ही इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की जाएगी.