नयी दिल्ली : कोयला घोटाले से जुडे एक मामले में आज एक विशेष अदालत ने दिल्ली आधारित राठी स्टील एंड पॉवर लिमिटेड (आरएसपीएल) के तीन शीर्ष अधिकारियों को जमानत प्रदान कर दी. यह मामला कंपनी को छत्तीसगढ में केसला उत्तर कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुडा है. आरएसपीएल के प्रबंध निदेशक प्रदीप राठी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित राठी और एजीएम कुशाल अग्रवाल को सम्मन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के बाद जमानत मिल गई.
अदालत ने दो मार्च को आरएसपीएल और इसके तीन शीर्ष अधिकारियों को भादंसं की धाराओं 120-बी :आपराधिक साजिश: और 420 (धोखाधडी) के तहत कथित अपराधों के लिए आरोपी के रुप में सम्मन जारी किए थे. विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने तीनों व्यक्तिगत आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतने की ही जमानत राशि पर जमानत दे दी.
संक्षिप्त दलीलों के बाद, आरोपियों की ओर से पेश हुए वकील ने इस आधार पर जमानत मांगी कि उनके मुवक्किलों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था तथा इस तरह का कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया है. वरिष्ठ लोक अभियोजक वीके शर्मा ने उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध किया और आरोप लगाया कि उन्होंने कोयला ब्लॉक हासिल करने के लिए साजिश रची तथा स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया.