चंडीगढ : हरियाणा सरकार ने किसी भी रुप में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और गोकशी के लिए 10 वर्ष सश्रम कारावास का प्रस्ताव रखा है. हालांकि प्रदेश सरकार ने इसे हत्या के बराबर मानने से इनकार कर दिया है. पशुपालन मंत्री ओ. पी. धनकर का हवाला देते हुए शनिवार शाम सरकारी विज्ञप्ति जारी की गयी. इस विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘प्रतिबंध में डिब्बाबंद गोमांस भी आता है, जो पूर्ववर्ती सरकार के दौरान वैध था.’’ हाल ही में भाजपा शासित महाराष्ट्र ने भी गोमांस बिक्री और खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और गोकशी के लिए पांच साल कैद का प्रावधान रखा है.
धनकर ने स्पष्ट किया, ‘‘कुछ टीवी चैनलों पर खबर आ रही है कि नए कानून के तहत गोकशी के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज होगी, यह गलत है.’’उन्होंने कहा राज्य सरकार एक कठोर कानून बना रही है जो गोकशी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगी. मंत्री ने कहा कि ‘गउ संरक्षण एवं गउ संवर्धन विधेयक’ हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इसे विभिन्न राज्यों के कानूनों का अध्ययन करके बनाया जा रहा है और यह बहुत कठोर होगा.
मंत्री ने कहा, ‘‘गोकशी का दोषी पाए जाने पर इसके तहत 10 साल कारावास का प्रावधान होगा। गोमांस ले जारहे वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वाहन जब्त कर लिया जाएगा.’’