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महाराष्‍ट्र के बाद अब हरियाणा में गोवध पर कड़ा कानून

चंडीगढ : हरियाणा सरकार ने किसी भी रुप में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और गोकशी के लिए 10 वर्ष सश्रम कारावास का प्रस्ताव रखा है. हालांकि प्रदेश सरकार ने इसे हत्या के बराबर मानने से इनकार कर दिया है. पशुपालन मंत्री ओ. पी. धनकर का हवाला देते हुए शनिवार शाम ही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 17, 2015 6:40 AM

चंडीगढ : हरियाणा सरकार ने किसी भी रुप में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और गोकशी के लिए 10 वर्ष सश्रम कारावास का प्रस्ताव रखा है. हालांकि प्रदेश सरकार ने इसे हत्या के बराबर मानने से इनकार कर दिया है. पशुपालन मंत्री ओ. पी. धनकर का हवाला देते हुए शनिवार शाम ही इस संबंध में सरकारी विज्ञप्ति जारी की गयी थी.

कल सरकार की ओर से सदन में लाया गया गो संरक्षण एवं गो संवर्धन विधेयक 2015 सर्व सम्मति से पारित हो गया है. महाराष्ट्र के बाद हरियाणा गो वध व गो मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश में दूसरा राज्य बन गया है. कांग्रेस विधायक कर्ण दलाल और इनेलो विधायक जाकिर हुसैन ने विधेयक पर अपने-अपने विचार भी रखे. नए कानून के तहत प्रदेश में हर तरह के गोमांस की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. डिब्बा बंद मांस भी नहीं बिक पाएगा. न ही गो मांस खा सकेंगे. गो तस्करी करते अगर कोई वाहन पकड़ा गया तो उसे जब्त करने के बाद नीलाम किया जाएगा.

इससे पहले जारी विज्ञप्ति में ही कहा गया था कि प्रतिबंध में डिब्बाबंद गोमांस भी आता है, जो पूर्ववर्ती सरकार के दौरान वैध था. हाल ही में भाजपा शासित महाराष्ट्र ने भी गोमांस बिक्री और खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और गोकशी के लिए पांच साल कैद का प्रावधान रखा है.

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