काले धन पर अंकुश की कवायद : लोकसभा में आज पेश हो सकता है विधेयक

नयी दिल्ली : सरकार शुक्रवार को लोकसभा में वह बिल पेश कर सकती है, जिसमें विदेशों में रखे धन-संपत्ति का खुलासा नहीं करने को अपराध माना जायेगा. इसके लिए 10 वर्ष कारावास के साथ अन्य दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होगा. बिल में विदेश में संपत्ति अथवा धन रखनेवालों को संपत्ति की जानकारी देने का मौका […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 20, 2015 6:39 AM

नयी दिल्ली : सरकार शुक्रवार को लोकसभा में वह बिल पेश कर सकती है, जिसमें विदेशों में रखे धन-संपत्ति का खुलासा नहीं करने को अपराध माना जायेगा. इसके लिए 10 वर्ष कारावास के साथ अन्य दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होगा. बिल में विदेश में संपत्ति अथवा धन रखनेवालों को संपत्ति की जानकारी देने का मौका मिलेगा, ताकि कर व जुर्माना देकर दंडात्मक कारवाई से बच सकें.

सूत्रों के मुताबिक, अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति (नया करारोपण) विधेयक, 2015 संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन पेश किया जा सकता है. सत्र का पहला चरण, यदि विस्तार नहीं होता है, तो शुक्रवार को समाप्त होगा. बिल को पेश करने के बाद जांच-परख के लिए संसदीय समिति को भेजा जा सकता है. बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है.

000संसद सत्र की अवधि बढ़ाने के विकल्प खुले : कोयला और खदान एवं खनिज से जुड़े बिल पर राज्यसभा में फैसला न होने पर केंद्र ने संसद सत्र एक सप्ताह बढ़ाने का विकल्प खुला रखा है. वहीं, कांग्रेस गुरुवार को विधेयकों को अटकाने की कोशिशें करती दिखी.

नौ संशोधनों के साथ लोस से पारित विवादित भूमि अधिग्रहण विधेयक को राज्यसभा में विचार और पारित कराने के लिए नहीं लाया जायेगा, क्योंकि सरकार जानती है कि मौजूदा हालात में उसे पारित कराना मुमकिन नहीं है. इसलिए सरकार ने दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये बगैर सत्र के पहले हिस्से में विस्तार का विकल्प खुला रखा है.

बिल में क्या हैं प्रावधान

विदेशों में धन-संपत्ति छुपाया, तो फीस या जुर्माना देकर नहीं बचेंगे

आरोपी को निबटान आयोग में जाने की भी अनुमति नहीं होगी

छुपायी संपत्ति पर लगनेवाले कर के 300} की दर से जुर्माना देना होगा

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