महाराष्ट्र में गुटखा बेचने पर 10 साल की जेल व गैर जमानती धारा लगेगी

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अगर राज्य में कोई गुटखा बनायेगा व बेचेगा तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की गैर जमानती धारा के तहत मुकदमा चलाया जायेगा. यह घोषणा राज्य के खाद्य एवं औषधि मंत्री गिरीश बापट ने विधानसभा के पटल पर की. उन्होंने कहा कि अगर राज्य में कोई गुटखा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 24, 2015 12:17 PM
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अगर राज्य में कोई गुटखा बनायेगा व बेचेगा तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की गैर जमानती धारा के तहत मुकदमा चलाया जायेगा. यह घोषणा राज्य के खाद्य एवं औषधि मंत्री गिरीश बापट ने विधानसभा के पटल पर की. उन्होंने कहा कि अगर राज्य में कोई गुटखा बेचता पकडा जायेगा तो उस पर आइपीसी की धारा 328 के तहत मामला दर्ज किया जायेगा.
उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है. कल सदन में इस मामले को कांग्रेस के नसीमा खान ने उठाया था. उन्होंने कहा था कि राज्य में धडल्ले से गुटखा की बिक्री जारी है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है. उन्होंने कहा था कि विधानसभा परिसर के बाहर भी यह आसानी से उपलब्ध हो जायेगा. भाजपा के मंगल प्रभात लोढा ने गुटखा बेचने वाले दुकानदारों का लाइसेंस रद्द करने की भी मांग की थी.
इस सवाल पर मंत्री ने कहा कि गुटखा बेचने का अलग से लाइसेंस नहीं दिया जाता है. पर, कोई दुकानदार अगर गुटखा बेचता पकडा जायेगा तो उसका लाइसेंस रद्द कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

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