भांजे का अंतिम संस्कार करने के लिए जमानत के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे आसाराम

अहमदाबाद: बलात्कार के एक मामले में आरोपी आसाराम ने आज गुजरात उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि भांजे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें 30 दिन की अस्थायी जमानत दी जाए. इससे एक दिन पहले गांधीनगर की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. गांधीनगर अदालत ने उन्हें जमानत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 26, 2015 10:58 PM

अहमदाबाद: बलात्कार के एक मामले में आरोपी आसाराम ने आज गुजरात उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि भांजे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें 30 दिन की अस्थायी जमानत दी जाए. इससे एक दिन पहले गांधीनगर की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

गांधीनगर अदालत ने उन्हें जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि शंकर पागरानी (68) का अंतिम संस्कार परिवार के अन्य सदस्य भी कर सकते हैं. पागरानी का 19 मार्च को निधन हो गया था. शव सरकारी अस्पताल के शीतगृह में रखा गया है. आसाराम ने अनुरोध किया कि पागरानी की अंतिम इच्छा थी कि आसाराम उसका अंतिम संस्कार करें क्योंकि उसके माता पिता का पहले ही निधन हो चुका है.

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