पूर्व कोल ब्लॉक आवंटियों से आठ अप्रैल तक भंडार हटाने का निर्देश
नयी दिल्ली : सफल बोलीकर्ताओं को कोयला ब्लॉक का आवंटन आसानी से करने का रास्ता साफ करते हुए सरकार ने सभी पूर्व आवंटियों से कहा कि वे उत्पादन वाली खानों से 31 मार्च तक निकाले गये कोयला का भंडार आठ अप्रैल तक हटाएं. सरकार का यह आदेश दो चरणों में हुई 33 ब्लॉकों की नीलामी […]
नयी दिल्ली : सफल बोलीकर्ताओं को कोयला ब्लॉक का आवंटन आसानी से करने का रास्ता साफ करते हुए सरकार ने सभी पूर्व आवंटियों से कहा कि वे उत्पादन वाली खानों से 31 मार्च तक निकाले गये कोयला का भंडार आठ अप्रैल तक हटाएं. सरकार का यह आदेश दो चरणों में हुई 33 ब्लॉकों की नीलामी के बाद आया. इससे सरकार को दो लाख करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई. यह कैग के नुकसान के अनुमान से अधिक है. कैग ने बिना आवंटन के नीलामी के जरिये सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान जताया था.
सरकार ने कहा, 31 मार्च को उत्पादित कोयला भंडार के निपटान का फैसला किया गया है और यह पूर्व आवंटियों की जिम्मेदारी होगी कि वे सात दिन आठ अप्रैल तक ऐसे कोयला भंडार को हटा लें. सरकार ने यहां जारी सूचना में चेतावनी भी दी है कि यदि पूर्व आवंटी तय समय में भंडार नहीं हटाते तो सफल बोलीकर्ताओं को अधिकार होगा कि वे इन्हें हटा दें.सरकार ने कहा कि नामित प्राधिकार को अनुसूची-2 की खानों के कोयला भंडार के निपटान का अधिकार दिया गया है.अनुसूची-2 में 42 कोयला ब्लाक हैं जो उन 204 ब्लाकों में शामिल हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में रद्द किया था.