सोनिया के विज्ञापनों पर रोक संबंधी याचिका खारिज

लखनउ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं को दर्शाते विज्ञापन सरकारी खर्च पर प्रसारित करने पर रोक लगाने संबंधी जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह तथा न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने एक स्थानीय अधिवक्ता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 23, 2013 9:39 PM

लखनउ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं को दर्शाते विज्ञापन सरकारी खर्च पर प्रसारित करने पर रोक लगाने संबंधी जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया.

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह तथा न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने एक स्थानीय अधिवक्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.

अदालत ने कहा कि यह याचिका गुण-दोष के आधार पर पोषणीय नहीं है. लिहाजा इसे खारिज किया जाता है. याची ने अपनी याचिका में कहा था कि प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में सरकारी खर्च पर ऐसे विज्ञापन प्रकाशित अथवा प्रसारित कराये जा रहे हैं, जिनमें संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा कुछ अन्य नेताओं को दिखाया गया है. वे नेता सरकार में कोई पद नहीं रखते हैं.

याची ने अदालत से आग्रह किया था कि वह संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के अन्य ऐसे नेताओं जो सरकार में कोई पद नहीं रखते हैं, उनके विज्ञापन के प्रकाशन तथा प्रसारण पर रोक लगाने के आदेश दे.

याची ने कहा कि सरकार में कोई पद नहीं रखने वाले नेताओं के फोटो लगे विज्ञापन सम्बन्धित राजनीतिक दलों द्वारा अपने खर्च पर जारी करने चाहिये, ना कि जनता की गाढ़ी कमाई के सरकारी धन को खर्च करके.

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