राज्यपाल को सुविधा संबंधी विधेयक लोस में पारित
नई दिल्ली : लोकसभा ने आज पूर्व राज्यपालों को सचिवालयी तथा अन्य सुविधायें मुहैया कराने संबंधी संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी. गृह राज्य मंत्री आ पी एन सिंह द्वारा सदन में रखे गये राज्यपाल ( उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार ) संशोधन विधेयक 2012 को करीब डेढ घंटे की चर्चा के बाद ध्वनिमत से […]
नई दिल्ली : लोकसभा ने आज पूर्व राज्यपालों को सचिवालयी तथा अन्य सुविधायें मुहैया कराने संबंधी संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी.
गृह राज्य मंत्री आ पी एन सिंह द्वारा सदन में रखे गये राज्यपाल ( उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार ) संशोधन विधेयक 2012 को करीब डेढ घंटे की चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.
सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि पूर्व राज्यपालों को कोई पेंशन नहीं मिलती और साथ ही चिकित्सा सुविधाओं को छोड़कर सेवानिवृति बाद की कोई अन्य सुविधायें भी उन्हें नहीं मिलती.उन्होंने कहा कि उच्च संवैधानिक पद को ध्यान में रखते हुए पूर्व राज्यपाल को एक निजी सहायक के रुप में सचिवालयी सहयोग मुहैया कराने का प्रस्ताव किया गया है जिसे संबंधित पूर्व राज्यपाल अपने जीवनकाल के दौरान रिम्बरसमेंट (प्रतिपूर्ति) के आधार पर नियुक्त कर सकेंगे.
विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ सदस्य चाहते हैं कि राज्यपाल का पद समाप्त हो. उन्होंने कहा कि इस तरह की संस्थायें हमारे पूर्वजों और संविधान निर्माताओं ने बनायी हैं. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पूर्व राज्यपाल अगर सांसद बन जाते हैं या लाभ के पद पर रहते हैं तो उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी.