मथुरा: अयोध्या में विहिप की सोमवार से प्रस्तावित 84 कोसीय परिक्रमा की कश्मकश के बीच मथुरा में भी हिन्दूवादी दलों की गतिविधियों की निगरानी बढ़ाते हुए नगर में धारा 144 लागू कर किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन एवं लोगों के जमावड़े को प्रतिबंधित कर दिया गया है.
हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे कोई खास ऐहतियात नहीं, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गणोश चतुर्थी ऐसे पर्वों का आयोजन किया जाना है जिनमें हजारों-लाखों की भीड़ उमड़ती है. जिसे नियंत्रित करने के लिए कानूनी सहारा लिया जाना लाजिमी है. नगर मजिस्ट्रेट श्याम बहादुर सिंह के अनुसार उनके द्वारा जारी आदेश अगले 30 दिनों तक लागू रहेगा तथा अवज्ञा करने वाला धारा 188 के तहत दण्ड का भागी होगा.