गुप्त कैमरा मामले में फैबइंडिया के आरोपी कर्मचारियों को जमानत, कंपनी ने खारिज किए आरोप
पणजी: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा फैबइंडिया के एक स्टोर के ट्रायल रुम में कथित तौर पर गुप्त कैमरे का पता लगाने के मामले में गिरफ्तार सभी चार आरोपी कर्मचारियों को आज एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में रखकर पूछताछ करने का कोई आधार […]
पणजी: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा फैबइंडिया के एक स्टोर के ट्रायल रुम में कथित तौर पर गुप्त कैमरे का पता लगाने के मामले में गिरफ्तार सभी चार आरोपी कर्मचारियों को आज एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में रखकर पूछताछ करने का कोई आधार तैयार नहीं किया था.
उधर, शुरुआती शर्मिंदगी के बाद फैबइंडिया ने आज एक बयान जारी कर कहा, ‘‘ट्रायल रुम सहित स्टोर में कहीं भी कोई भी छुपा हुआ कैमरा नहीं था.’’ फैबइंडिया ने यहां एक बयान में कहा, ‘‘सबसे पहले तो हम माननीय मंत्री स्मृति ईरानी से माफी चाहेंगे कि उन्हें बडी असुविधा का सामना करना पडा.’’ बयान में साथ ही कहा गया, ‘‘कैंडोलिम-गोवा के स्टोर में जिस कैमरा की बात की जा रही है तो वह स्टोर में निगरानी व्यवस्था का हिस्सा था और खरीददारी की जगह पर लगाया गया था.
ट्रायल रुम सहित स्टोर में कहीं भी कोई भी छुपा हुआ कैमरा नहीं था. ये कैमरे ऐसी जगह लगे हुए हैं जिन्हें हर कोई देख सकता है और सभी स्टोरों में लगे निगरानी कैमरे अच्छी-खासी तरह नजर आते हैं.’’ इसी से जुडे एक घटनाक्रम में स्टोर मैनेजर चैत्रली सावंतस ने गोवा की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है. चैत्रली ने अपने वकील के जरिए अर्जी दाखिल की है. चैत्रली का पता नहीं लग सका है.न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वाजा पाटकर ने गोवा पुलिस की अर्जी खारिज करते हुए आरोपी कर्मचारियों को जमानत दे दी. पुलिस ने आरोपियों की हिरासत की मांग की थी.