दुर्घटना में मारे गये शख्स के परिजनों को 12.77 लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश

नयी दिल्ली : एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2011 में पंजाब रोडवेज की बस की सड़क दुर्घटना में मारे गये 42 साल के शख्स के परिजनों को 12.77 लाख रूपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया है. एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी मनीष गुप्ता पंजाब रोडवेज और बस की स्वामी पंजाब राज्य बस स्टैंड […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 5, 2015 3:17 PM

नयी दिल्ली : एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2011 में पंजाब रोडवेज की बस की सड़क दुर्घटना में मारे गये 42 साल के शख्स के परिजनों को 12.77 लाख रूपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया है.

एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी मनीष गुप्ता पंजाब रोडवेज और बस की स्वामी पंजाब राज्य बस स्टैंड प्रबंध कंपनी के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया कि राम अवध सिंह के परिवार के छह सदस्यों को 12,77,016 रूपये अदा किये जाएं. दुर्घटना के समय सिंह बाइक पर जा रहे थे.

मुआवजे का निर्देश देते हुए न्यायाधिकरण ने मृतक की पत्नी और एक चश्मदीद के बयानों को और मामले में दर्ज प्राथमिकी, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट तथा दोनों वाहनों की जब्ती की रिपोर्ट को आधार बनाया.

सिंह पेशे से इलेक्ट्रिशियन थे. उनकी मां, पत्नी और तीन बच्चों द्वारा दाखिल याचिका के अनुसार 17 जून, 2011 को वह अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और जब वह यहां भलासवा में अलीपुर बायपास रोड के पास पहुंचे तो तेजी से आ रही पंजाब रोडवेज की बस ने उन्हें टक्कर मार दी.

टक्कर के बाद सिंह सडक पर गिर गये और उन्हें गंभीर चोट आईं. उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

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