फिर फंसी आम आदमी पार्टी, दिल्ली हाई कोर्ट ने भेजा कानूनी नोटिस

नयी दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी और उसके विधायक रितुराज गोविंद को कानूनी नोटिस भेजा है. उनपर आरोप है कि उन्होंने पार्टी वोलंटियर्स को राजकीय चिह्र लगा आईडी कार्ड बांटा. न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने उन्हें तत्काल राजकीय चिह्न लगे आईडी कार्ड को वोलंटियर्स को बांटने पर रोक भी लगा दी. इस मामले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 8, 2015 3:34 PM

नयी दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी और उसके विधायक रितुराज गोविंद को कानूनी नोटिस भेजा है. उनपर आरोप है कि उन्होंने पार्टी वोलंटियर्स को राजकीय चिह्र लगा आईडी कार्ड बांटा. न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने उन्हें तत्काल राजकीय चिह्न लगे आईडी कार्ड को वोलंटियर्स को बांटने पर रोक भी लगा दी. इस मामले पर दायर याचिका में कोर्ट ने केंद्र, आम आदमी पार्टी, दिल्ली पुलिस आयुक्त और रितुराज गोविंद से जवाब मांगा है.

यह पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी एवं उनके विधायकों या मंत्रियों को नोटिस भेजा गया हो. इसके पहले कई बार इस पार्टी को कोर्ट का नोटिस मिला है. दिल्ली चुनाव के पहले ही आम आदमी पार्टी को चुनाव आचारसंहिता के उल्लंघन मामले में नोटिस भेजा गया था.

चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी को एक पोस्टर में अवसरवादी बताते हुए खुद को इमानदार बताया है. इसको लेकर उन्हें कानूनी नोटिस भेजा गया था.

आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून मंत्री जीतेंद्र सिंह तोमर को पिछले माह फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कानून मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ नोटिस जारी किया. तोमर पर विधानसभा चुनाव के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप है.

इधर एक अन्य घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी (आप) का ‘लोगो’ डिजाइन करने वाले व्यक्ति ने उस लोगों को वापस करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अब उन्हें यह ‘लोगो’ वापस चाहिए. ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी का लोगो बदलना पड़े.

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