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गुजरात सरकार अक्तूबर में होने वाले चुनाव से पहले मतदान अनिवार्य करने को इच्छुक

अहमदाबाद : गुजरात के लोगों को अक्तूबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान करना होगा अन्यथा उन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी क्योंकि राज्य सरकार इन चुनाव से पहले ही इस विवादास्पद प्रावधान के लिए नियमावली अधिसूचित कर सकती है. अनिवार्य मतदान के वास्ते नियम बनाने के लिए गुजरात सरकार द्वारा गठित समिति […]

अहमदाबाद : गुजरात के लोगों को अक्तूबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान करना होगा अन्यथा उन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी क्योंकि राज्य सरकार इन चुनाव से पहले ही इस विवादास्पद प्रावधान के लिए नियमावली अधिसूचित कर सकती है. अनिवार्य मतदान के वास्ते नियम बनाने के लिए गुजरात सरकार द्वारा गठित समिति ने आनन-फानन में लोगों से सुझाव मंगवाए हैं. समिति नियम सुझाएगी जिन्हें अधिसूचित किया जाएगा.

राज्य के पूर्व चुनाव आयुक्त और सेवानिवृत आईएएस अधिकारी के सी कपूर की अगुवाई वाली इस समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस में लोगों से दस दिन में यह सुझाव मांगा कि मतदान नहीं करने वालों के खिलाफ क्या दंडात्मक कदम उठाया जाए. समिति ने लोगों से जल्द सुझाव देने को कहा है.
समिति के सदस्य सचिव की ओर से जारी और नौ अप्रैल को सरकारी वेबसाइट पर डाली गयी सरकारी सूचना में कहा गया है कि अक्तूबर में नगर निगमों, नगरपालिकाओं, जिला पंचायतों एवं तालुक पंचायतों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर लोगों से 18 अप्रैल तक अपनी राय देने का अनुरोध किया जाता है.

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