कुत्ता काटे या बंदर, मिलेगा दो लाख रुपये का मुआवजा

नैनीताल : उत्तराखंड हाइकोर्ट ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कुत्ते के काटने पर पीड़ित शख्स को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये. यह भी कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर स्थानीय निकाय और राज्य सरकार को मिल कर इसका भुगतान करना होगा. मजेदार बात […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 12, 2015 10:16 AM

नैनीताल : उत्तराखंड हाइकोर्ट ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कुत्ते के काटने पर पीड़ित शख्स को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये. यह भी कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर स्थानीय निकाय और राज्य सरकार को मिल कर इसका भुगतान करना होगा. मजेदार बात यह है कि इधर हाइकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, उसी दिन एक वरिष्ठ न्यायिक सदस्य की पत्नी समेत पांच लोग आवारा कुत्तों के शिकार बने.

जस्टिस आलोक सिंह और एसके गुप्ता की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कुत्तों के अलावा बंदरों और लंगूरों के काटने पर भी यही व्यवस्था रहेगी. आवारा पशुओं के हमले से जख्मी शख्स को साधारण चोट लगने पर एक लाख रुपये और गंभीर रूप से जख्मी होने पर दो लाख रु पये का मुआवजा देने के भी आदेश दिये गये हैं.

चार हजार को कुत्तों ने काटा पिछले तीन साल में अकेले नैनीताल में ही कुत्तों के काटने के चार हजार मामले सामने आये थे. इसका स्वत: संज्ञान लेने के बाद हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर पालिका से कहा था कि कुत्तों के लिए स्पेशल शेल्टर बनाये जायें, जहां पर उन्हें रखा जा सके. अधिकारियों को कहा गया था कि बंदरों और लंगूरों पर लगाम कसने के लिए भी कोई प्लान लेकर आयें.

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