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सरकार कॉलेजियम प्रणाली खत्म करने वाले कानून को लागू करने की जल्दबाजी में नहीं

नयी दिल्ली : सरकार उस कानून को लागू करने की जल्दबाजी में नहीं है जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति की दो दशक पुरानी कॉलेजियम प्रणाली खत्म हो जाएगी. सरकार अंतिम फैसला करने से पहले बुधवार से उच्चतम न्यायालय में शुरु हो रही कार्यवाही के परिणाम का इंतजार करेगी. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को चुनौती देने […]

नयी दिल्ली : सरकार उस कानून को लागू करने की जल्दबाजी में नहीं है जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति की दो दशक पुरानी कॉलेजियम प्रणाली खत्म हो जाएगी. सरकार अंतिम फैसला करने से पहले बुधवार से उच्चतम न्यायालय में शुरु हो रही कार्यवाही के परिणाम का इंतजार करेगी.

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को वृहतर पीठ के पास भेजते हुए उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते कानून के क्रियान्वयन पर स्थगन देने से इनकार कर दिया था. सरकार कानून को लागू करने के समय या इसे अधिसूचित नहीं करने को लेकर तुरंत हरकत में आ गई थी.

लेकिन जब उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि पांच न्यायाधीशों की पीठ इस संबंध में दायर की गई याचिकाओं पर 15 अप्रैल से सुनवाई शुरु करेगी तो सरकार ने अब संवेदनशील मुद्दे पर बुधवार को विचार करने का फैसला किया है.एक वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी ने कहा कि 15 अप्रैल की कार्यवाही से पता चलेगा कि कानून को कब अधिसूचित किया जाए…और यदि उच्चतम न्यायालय इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा देता है तो उस स्थिति में क्या कदम उठाया जाए.

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