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बीमा राशि के लिए पत्नी की हत्या करवाने वाले सिपाही को उम्रकैद

इंदौर : बीमा राशि के लिए पत्नी की हत्या की साजिश रचने वाले एसएएफ के सिपाही और हत्या को अंजाम देने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी. मामले में एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. विशेष न्यायाधीश आरके गुप्ता ने मामले में कल विशेष […]

इंदौर : बीमा राशि के लिए पत्नी की हत्या की साजिश रचने वाले एसएएफ के सिपाही और हत्या को अंजाम देने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी. मामले में एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. विशेष न्यायाधीश आरके गुप्ता ने मामले में कल विशेष सशस्त्र बल के सिपाही लवकेश राजपूत, 34 और राजू उर्फ राजश्री, 45 को भारतीय दंड विधान की धारा 302, हत्या के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद और सात सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
जबकि एक अन्य आरोपी धमेन्द्र, 26 को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता एनके मंडलोई ने संवाददाताओं को बताया कि राजपूत पर सुपारी देकर अपनी पत्नी जयंती, 32 की हत्या करवाने का जुर्म साबित हुआ. अभियोजन ने मामले में अदालत के सामने 15 गवाह पेश किये थे. उन्होंने बताया कि 19 जनवरी 2012 की रात 12.30 बजे राजपूत, पत्नी के साथ फिल्म देखकर मोटर साइकिल से घर लौट रहा था. पोलोग्राउंड पर दो बदमाशों ने उन्हें रोका और उन पर हमला कर दिया. राजपूत को पैर में चोट आई और जयंती को हाथ पैर और सिर में गंभीर चोटें आईं. इलाज के दौरान 24 जनवरी को जयंती की मौत हो गयी. पुलिस ने राजपूत की रिपोर्ट पर हत्या और लूट का मामला दर्ज किया.
उन्होंने बताया कि राजपूत द्वारा बीमा क्लेम करने पर बीमा कंपनी ने मामले की पुलिस खात्मा रिपोर्ट मांगी. राजपूत ने घटना के मात्र एक माह पहले ही जयंती का बीमा करवाया था. उन्होंने बताया कि इस बीच घटना के करीब एक साल बाद आरोपी राजू और राजपूत के बीच रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ. इस विवाद की भनक लगने पर पुलिस ने आरोपियों को पकड कर उनसे कडी पूछताछ की. पूछताछ में पुलिस को राजपूत द्वारा जयंती की हत्या के लिये रची गयी साजिश का खुलासा हुआ.

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