जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत अवधि 12 मई तक बढी

नयी दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जे जयललिता की दोषसिद्धि के खिलाफ उनके द्वारा की गई अपील का निपटान करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 12 मई तक का समय दिया. प्रधान न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने जयललिता और अन्य की जमानत अवधि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 17, 2015 3:19 PM

नयी दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जे जयललिता की दोषसिद्धि के खिलाफ उनके द्वारा की गई अपील का निपटान करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 12 मई तक का समय दिया.

प्रधान न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने जयललिता और अन्य की जमानत अवधि 12 मई तक के लिए बढ़ा दी है. कोर्ट ने जया को जमानत 17 अप्रैल तक ही दी थी. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर कहा था कि हाईकोर्ट को फैसला सुनाने के लिए 30 अप्रैल तक का वक़्त दिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने इसके लिए 12 मई तक का वक़्त दे दिया है.

गौरतलब है कि आय से 66 करोड़ अधिक संपत्ति के मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जयललिता को चार साल की कैद की सजा दी है. इसके खिलाफ जयललिता की अपील पर फ़िलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित है.

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