व्यापमं घोटाले में राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ एफआईआर पर उच्च न्यायालय की रोक
जबलपुर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आज अपने एक अंतरिम आदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल :व्यापमं : घोटाले की जांच कर रहे विशेष कार्य बल :एसटीएफ: द्वारा राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगा दी है. राज्यपाल यादव के वकील आदर्श मुनि त्रिवेदी एवं राजेन्द्र पटेरिया ने आज ‘भाषा’ को यह जानकारी […]
जबलपुर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आज अपने एक अंतरिम आदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल :व्यापमं : घोटाले की जांच कर रहे विशेष कार्य बल :एसटीएफ: द्वारा राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगा दी है. राज्यपाल यादव के वकील आदर्श मुनि त्रिवेदी एवं राजेन्द्र पटेरिया ने आज ‘भाषा’ को यह जानकारी देते हुए कहा, ‘‘उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय मानिकराव खानविलकर एवं न्यायाधीश रोहित आर्य की युगलपीठ ने आज अपने एक अंतरिम आदेश में राज्यपाल के खिलाफ एसटीएफ द्वारा दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है’’.
उन्होंने बताया कि अदालत ने कहा है कि यह रोक तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक अंतिम फैसला नहीं सुना दिया जाता. उच्च न्यायालय ने सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद राज्यपाल की दलील पर गत 13 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. राज्यपाल यादव ने अपनी दलील में मांग की थी कि चूंकि वह एक संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती.