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याचिका में पचौरी ने मांगी थी विदेश जाने की इजाजत, अदालत ने सुनवाई से किया इनकार

नयी दिल्ली : महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे आरके पचौरी ने अदालत से विदेश जाने की इजाजत मांगी थी. दिल्ली की अदालत ने टेरी के निदेशक आरके पचौरी की उस याचिका पर सुनवाई से इंकार किया. उन्होंने वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश जाने की अनुमति […]

नयी दिल्ली : महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे आरके पचौरी ने अदालत से विदेश जाने की इजाजत मांगी थी. दिल्ली की अदालत ने टेरी के निदेशक आरके पचौरी की उस याचिका पर सुनवाई से इंकार किया. उन्होंने वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी.

पचौरी ने विदेश जाने की इजाजत मांगते हुए कहा था. मेरा सम्मेलन में हिस्सा लेना बेहद जरूरी है यह इसलिए भी अनिवार्य हो जाता है क्योंकि मैंने पहले ही कन्फर्मेंशन दी है. पचौरी ने कहा, अगर मैं इस समारोह में शामिल नहीं हुआ तो मेरी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होगा जिसकी भरपायी नहीं की जा सकेगी.

पचौरी को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है. उन्हें इस शर्त पर जमानत मिली थी कि पुलिस जब भी उन्हें इस मामले पर पूछताछ के लिए उन्हें बुलायेगी, तो उन्हें हाजिर होना पड़ेगा. हालांकि उस वक्त भी सरकारी वकील ने यह दलील देने की कोशिश की थी कि पचौरी अपने पद का इस्तेमाल करके गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे. लेकिन अदालत ने इस तर्क पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और कहा, अभियोजन के इस दलील में कोई दम नजर नहीं आता. पचौरी ने इसके बाद अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जाने की इजाजत मांगी थी जिस पर सुनवाई से अदालत ने इनकार कर दिया.

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