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सुप्रीम कोर्ट ने काला धन मामले में एसआईटी को 12 मई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एमबी शाह की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल से आज कहा कि काले धन के मामले की जांच में हुयी प्रगति के बारे में 12 मई तक नई स्थिति रिपोर्ट पेश की जाये. प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने […]

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एमबी शाह की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल से आज कहा कि काले धन के मामले की जांच में हुयी प्रगति के बारे में 12 मई तक नई स्थिति रिपोर्ट पेश की जाये.

प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि उसे कोई भी नई प्रगति रिपोर्ट नहीं मिली है. न्यायालय ने विशेष जांच दल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी से कहा कि विशेष जांच दल से अनुरोध करे कि 12 मई तक नई प्रगति रिपोर्ट पेश की जाये ताकि हम ग्रीष्मावकाश से पहले इसका अवलोकन कर सकें.

शीर्ष अदालत ने 20 जनवरी को विशेष जांच दल से कहा था कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के उपायों के बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के सुझावों पर विचार किया जाये। जेठमलानी ने ही 2009 में काले धन के मसले पर जनहित याचिका दायर की थी.

न्यायालय ने यह भी कहा था कि विशेष जांच दल कानूनी प्रावधानों के अनुरुप इन सुझावों पर विचार के लिये इसके प्रभाव के बारे में अपनी रिपोर्ट की एक प्रति सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को भेजेगा. इस मामले की आज सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि वह पहले रिपोर्ट का अवलोकन करेगा और फिर यह निर्णय करेगा कि क्या इसे जेठमलानी को दिया जा सकता है. न्यायालय ने जेठमलानी से कहा कि उस समय तक उन्हें इंतजार करना होगा.

इस मामले में जेठमलानी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल दीवान कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘इस (काले धन पर) फैसले को निर्थक करने के सतत प्रयास हो रहे हैं.

न्यायालय ने भी इस मसले पर जेठमलानी की चिंता से सहमति व्यक्त की और कहा, ‘‘इस मसले पर हम आपके साथ हैं.’’ इस मामले में सुनवाई की पिछली तारीख पर न्यायालय ने कहा था कि उसकी दिलचस्पी गैरकानूनी खाता धारकों के नाम सार्वजनिक करने की बजाये विदेशों में जमा काला धन वापस लाने में है.

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