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दक्षिणपंथी संगठन के सदस्य को जमानत मिली

-2008 ठाणे विस्फोट मामला- मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने ठाणे जिले के सिनेमाघरों और ऑडिटोरियम में वर्ष 2008 में हुए विस्फोटों के सिलसिले में दोषी करार दिए गए दक्षिणपंथी संगठन सनातन संस्था के सदस्य विक्रम भावे को आज जमानत दे दी. न्यायमूर्ति पी. वी. हरदास और न्यायमूर्ति मृदुला भटकर की खंडपीठ ने 20,000 रुपए […]

-2008 ठाणे विस्फोट मामला-
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने ठाणे जिले के सिनेमाघरों और ऑडिटोरियम में वर्ष 2008 में हुए विस्फोटों के सिलसिले में दोषी करार दिए गए दक्षिणपंथी संगठन सनातन संस्था के सदस्य विक्रम भावे को आज जमानत दे दी.

न्यायमूर्ति पी. वी. हरदास और न्यायमूर्ति मृदुला भटकर की खंडपीठ ने 20,000 रुपए के मुचलके पर भावे को जमानत दे दी. भावे को दोषी करार दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्दी सुनवायी होने के आसार नजर नहीं आने के कारण उसे जमानत मिली है. अदालत ने पिछले सप्ताह इसी मामले के अन्य आरोपी रमेश गडकरी को भी जमानत दे दी थी. निचली अदालत ने अगस्त 2011 में भावे और गडकरी को भारतीय दंड संहिता और विस्फोट अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया था.

निचली अदालत ने दोनों को 10 वर्ष कैद की सजा सुनायी थी. भावे के वकील संजीव पुनलेकर ने आज अदालत को बताया कि वर्ष 2008 में गिरफ्तार होने के बाद उनका मुव्वकिल पांच वर्ष जेल में गुजार चुका हैं.

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