नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष लोक अभियोजक से संबंधित सारा रिकार्ड पेश करने का निर्देश आज कर्नाटक सरकार को दिया.
न्यायमूर्ति बी एस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जयललिता की याचिका पर सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार से कहा कि ये दस्तावेज शुक्रवार तक पेश किये जायें. जयललिता ने इस मामले में नया लोक अभियोजक नियुक्त करने को चुनौती दी है. कर्नाटक सरकार ने 26 अगस्त को एक अधिसूचना जारी करके विशेष लोक अभियोजक के पद से भवानी सिंह को हटा दिया था.
इस अधिसूचना में कहा गया था कि जयललिता और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष अदालत में मुकदमे से वरिष्ठ अधिवक्ता भवानी सिंह की विशेष लोक अभियोजक पद पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से वापस ली जाती है.