मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय ने टेलीग्राम सेवा को बहाल करने की मांग करने वाली दो जनहित याचिकाएं आज खारिज कर दी। अदालत ने बीएसएनएल के इस रुख को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी कि ई-मेल और मोबाइल फोन जैसे आधुनिक विकल्प उपलब्ध हैं.
गौरतलब है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश कुमार रिपीट राजेश कुमार अग्रवाल और न्यायमूर्ति एन पॉल वसंत कुमार ने तब याचिका खारिज कर दी जब बीएसएनएल ने कहा कि उसे साल 2006 में दूरसंचार विभाग के आधुनिकीकरण लागू करने के बाद से टेलीग्राफ ट्रैफिक में भारी गिरावट के कारण 1473.78 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. न्यायाधीशों ने बीएसएनएल की इस दलील से सहमति जताई कि मोबाइल फोन, ई-मेल, ई-पोस्ट जैसे अब कई तेज, कारगर, किफायती और भरोसेमंद विकल्प उपलब्ध हैं.