आसाराम के बेटे नारायण साईं को मां की सर्जरी में जाने के लिए मिलेगी अंतिरम बेल

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं के जमानत को बरकरार रखा हैं. इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने नारायण साईं को अपनी मां के सर्जरी में जाने के लिए 3 हफ्ते की जमानत दी थी. लेकिन गुजरात सरकार ने हाइकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 29, 2015 6:30 PM

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं के जमानत को बरकरार रखा हैं. इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने नारायण साईं को अपनी मां के सर्जरी में जाने के लिए 3 हफ्ते की जमानत दी थी. लेकिन गुजरात सरकार ने हाइकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया. हाई कोर्ट ने 4 से 25 मई तक के लिए जमानत दी थी. गुजरात सरकार ने आशंका जतायी थी कि नारायण साईं आपरेशन की तारीख टल जाने का हवाला देकर दोबारा जमानत की मांग कर सकता है. आज गुजरात सरकार की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि जमानत की अवधि सर्जरी की तारीख से शुरु होगी और तीन हफ्ते की अवधि पूरी होने पर नारायण साईं को वापस जेल जाना होगा. खबरों के अनुसार नारायण साईं के मां को रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है. डाक्टरों ने सर्जरी करने की नसीहत दी हैं.
दुष्कर्म के आरोपी आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं को लम्बे समय से जेल में है.

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