कोयला कांड की जांच के लिए और अधिकारी चाहिएःसीबीआई
नयी दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोयला खदान आबंटन घोटाले की जांच के लिये उसे और अधिक अधिकारियों की आवश्कतया है. न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि जांच एजेन्सी के इस अनुरोध पर 10 सितंबर को विचार किया जायेगा. इस मामले में […]
नयी दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोयला खदान आबंटन घोटाले की जांच के लिये उसे और अधिक अधिकारियों की आवश्कतया है. न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि जांच एजेन्सी के इस अनुरोध पर 10 सितंबर को विचार किया जायेगा. इस मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी. जांच ब्यूरो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमरिन्दर शरण ने कहा, ‘‘और अधिक जांच अधिकारियों की मांग करते हुए हम याचिका दायर करेंगे.’’
इस मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि जांच एजेन्सी को अपना कार्य सुचारु रुप से करने के लिये जांच दल में पुलिस उपाधीक्षक या पुलिस अधीक्षक स्तर के तीन और अधिकारी चाहिए. इस समय कोयला खदान आबंटन प्रकरण की जांच सीबीआई का 33 सदस्यीय दल कर रहा है और इसकी प्रगति की निगरानी उच्चतम न्यायालय कर रहा है. शीर्ष अदालत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उसकी अनुमति के बगैर जांच दल में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जायेगा.