अहमदाबाद: गांधीनगर की एक त्वरित अदालत ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मीदेवी की आरोप मुक्त करने संबंधी याचिका को आज खारिज कर दिया. आसाराम के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में लक्ष्मीदेवी भी आरोपी हैं. आसाराम जेल में बंद है. न्यायाधीश जे. ए. घोघारी ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आसाराम और उसके सहयोगियों के खिलाफ संगीन आरोप हैं और उनके खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल हो चुका है.
Advertisement
अदालत ने बलात्कार मामले में आसाराम की पत्नी का आरोप मुक्त करने का आग्रह ठुकराया
अहमदाबाद: गांधीनगर की एक त्वरित अदालत ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मीदेवी की आरोप मुक्त करने संबंधी याचिका को आज खारिज कर दिया. आसाराम के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में लक्ष्मीदेवी भी आरोपी हैं. आसाराम जेल में बंद है. न्यायाधीश जे. ए. घोघारी ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आसाराम और उसके सहयोगियों के […]
आसाराम भारतीय दंड संहिता की धाराओं .. यौन उत्पीडन (376), अप्राकृतिक यौनाचार (377) अवैध तरीके से बंधक बनाकर रखना (343) और आपराधिक षड्यंत्र (120बी) के तहत जेल में बंद है. लक्ष्मीदेवी सहित उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी इन्हीं धाराओं में मामला दर्ज है.
सूरत की एक महिला ने शिकायत दर्ज करायी है कि वर्ष 2001 से 2006 के बीच आश्रम में रहने के दौरान आसाराम ने कई बार उसका यौन उत्पीडन किया. महिला की छोटी बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ ऐसी ही शिकायत दर्ज करायी है.
लक्ष्मीदेवी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. उसे आरोप मुक्त करने का अनुरोध करने वाली याचिका में कहा गया है कि लक्ष्मीदेवी ने पीडिता को सिर्फ एक बार थप्पड मारा था इसलिए उसके खिलाफ लगाए गए बाकी आरोपों को रद्द कर देना चाहिए. बहरहाल, अदालत ने उसका आग्रह खारिज कर दिया.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement