2002 दंगा मामला: गुजरात उच्च न्यायालय ने जकिया जाफरी के मामले पर सुनवाई स्थगित की

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के दिवंगत पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है. उन्होंने अपनी याचिका में साल 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी है. न्यायमूर्ति एन वी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 6, 2015 8:22 AM

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के दिवंगत पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है. उन्होंने अपनी याचिका में साल 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी है.

न्यायमूर्ति एन वी अंजरिया की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी ताकि अनूदित दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सके और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 जुलाई को निर्धारित कर दी. जाफरी ने पिछले साल याचिका दायर करके अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को बरकरार रखा गया था.

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