मोगा मामला : उच्च न्यायालय ने कार्रवाई रिपोर्ट और बस संचालकों के बारे में जानकारी मांगी

चंडीगढ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह मोगा छेडछाड मामले में बस स्टाफ के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट और राज्य में बस ऑपरेटरों के बारे में स्वामित्व के विवरण सहित जानकारी प्रदान करे. न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति लीसा गिल ने पंजाब के मुख्य […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 7, 2015 1:10 PM

चंडीगढ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह मोगा छेडछाड मामले में बस स्टाफ के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट और राज्य में बस ऑपरेटरों के बारे में स्वामित्व के विवरण सहित जानकारी प्रदान करे. न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति लीसा गिल ने पंजाब के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, परिवहन कंपनी ऑर्बिट एविएशन के मालिकों और राज्य के परिवहन आयुक्त को नोटिस जारी किए तथा 15 मई तक उनसे जवाब मांगा है.

घटना से जुडी बस पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के रिश्तेदारों से संबंधित ऑर्बिट एविएशन कंपनी की है. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह बस के चालक, परिचालक और अन्य स्टाफ के बारे में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दे. इसने आम आदमी पार्टी के वकील आरएस बैंस और अन्य अधिवक्ता एचएस अरोडा से इस मामले पर अपनी अर्जियां वापस लेने को कहा तथा उन्हें अदालत मित्र नियुक्त कर दिया.

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