नयी दिल्ली :राहुल गांधी आरएसएस के एक पदाधिकारी द्वारा दायर मानहानि के मामले में मुंबई के नजदीक भिवंडी अदालत में आज पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र की निचली कोर्ट में चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े मामले में कार्यवाही पर गुरुवार को रोक लगा दी है इसके बावजूद आज वे भिवंडी कोर्ट में पहुंचे. इस बात की जानकारी राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है.
Rahul Gandhi reaches Bhiwandi court. pic.twitter.com/FOr5fgnfUM
— ANI (@ANI) May 8, 2015
आपको बता दें कि महात्मा गांधी की हत्या का आरोप कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाने के संबंध में राहुल के विरुद्ध मानहानि का मामला दाखिल किया गया है.
RG will be in Bhiwandi this morning to honour commitment to the trial court
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 8, 2015
गुरूवार को जस्टिस दीपक मिश्र व जस्टिस पीसी पंत की पीठ ने शिकायत दर्ज करानेवाले संघ कार्यकर्ता और केंद्र को भी नोटिस जारी कर चार सप्ताह में उत्तर मांगा और मामले की सुनवाई आठ जुलाई तक स्थगित कर दी. राहुल ने भी आपराधिक मानहानि संबंधी पैनल के प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने संबंधी याचिका दायर की है. पीठ ने राहुल की इस याचिका को उनके प्रतिद्वंद्वी दलों के नेताओं भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं के साथ जोड़ दिया.
सभी ने मानहानि संबंधी आइपीसी की धारा 499 और धारा 500 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है. पीठ ने स्पष्ट किया कि वह इनके खिलाफ दर्ज मानहानि मामले के गुण-दोष नहीं देखेगा, केवल पैनल के प्रावधानों की वैधता पर विचार करेगा. राहुल गांधी के वकील ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए स्वामी और केजरीवाल की याचिकाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश का उल्लेख किया.
संघ कार्यकर्ता के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राहुल के वकील रिट याचिका की प्रति नहीं सौंप रहे हैं साथ ही कांग्रेस नेता ने 10 मार्च को सुनाये गये बंबई हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें कोर्ट ने मानहानि के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था. मामले को 11 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.