नक्सलवाद से निबटने के लिए केंद्र और राज्यों से जवाब तलब

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने नक्सलवाद की समस्या से निबटने के लिये केंद्रीय नीति तैयार करने हेतु दायर याचिका पर आज केंद्र और नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों को नोटिस जारी किये. प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की याचिका पर केंद्र सरकार के साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 9, 2013 7:52 PM

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने नक्सलवाद की समस्या से निबटने के लिये केंद्रीय नीति तैयार करने हेतु दायर याचिका पर आज केंद्र और नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों को नोटिस जारी किये.

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की याचिका पर केंद्र सरकार के साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की सरकारों से जवाब तलब किये हैं. इस याचिका में नक्सली गतिविधियों से निबटने के लिये केंद्रीय नीति तैयार करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि यह समस्या देश की सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा बनती जा रही है.

याचिका में कहा गया है कि नक्सलवादी और माओवादियों से निबटने के लिये किसी केंद्रीय व्यवस्था के अभाव में आतंक फैलाने और राष्ट्रीय एकता तथा शांति में व्यवधान पैदा करने की इनकी ताकत बढ़ी है. याचिका के अनुसार इस समस्या से निबटने के लिये एकीकृत कार्रवाई योजना की परिकल्पना के बावजूद इसके अमल को लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच जबर्दस्त मतभेद है जिसका समाधान जरुरी है.

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