आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में तीन लोगों को 10 साल की कैद

सलेम : यहां की एक स्थानीय अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक व्यक्ति तथा उसके माता पिता को 10 साल कैद की सजा सुनाई है.मामले के अनुसार दंपती की शादी 2007 में हुई थी, लेकिन उनके बच्चा नहीं था. महिला से उसका पति तथा सास-ससुर मारपीट करते थे. एक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 11, 2013 12:54 PM

सलेम : यहां की एक स्थानीय अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक व्यक्ति तथा उसके माता पिता को 10 साल कैद की सजा सुनाई है.मामले के अनुसार दंपती की शादी 2007 में हुई थी, लेकिन उनके बच्चा नहीं था. महिला से उसका पति तथा सास-ससुर मारपीट करते थे. एक बार उन्होंने सार्वजनिक रुप से महिला की पिटाई की जिस पर पीड़िता ने 28 सितंबर 2010 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

सलेम महिला अदालत सत्र न्यायाधीश कृष्णन ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में व्यक्ति और उसके माता पिता को कल 10 साल कैद की सजा सुनाई. अदालत ने प्रत्येक दोषी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने उत्पीड़न के आरोप में उन्हें तीन साल की कैद और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई. दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी.

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