चंद्रशेखरन हत्या मामले में 20 आरोपी बरी
कोझिकोड : एक स्थानीय अदालत ने रिवोल्यूशनरी मार्क्सवादी पार्टी (आरएमपी) के नेता टीपी चंद्रशेखरन की हत्या के मामले में आज माकपा के एक जिला सचिवालय सदस्य सहित 20 आरोपियों को बरी कर दिया. विशेष अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश आर नारायण पिशराडी ने गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया. […]
कोझिकोड : एक स्थानीय अदालत ने रिवोल्यूशनरी मार्क्सवादी पार्टी (आरएमपी) के नेता टीपी चंद्रशेखरन की हत्या के मामले में आज माकपा के एक जिला सचिवालय सदस्य सहित 20 आरोपियों को बरी कर दिया. विशेष अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश आर नारायण पिशराडी ने गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया. बरी किए गए लोगों में माकपा के कन्नूर जिला सचिवालय सदस्य करयी राजन तथा पार्टी की युवा इकाई एसएफआई के कन्नूर जिला सचिव सरीन सासी भी शामिल हैं.
बचाव पक्ष के वकीलों ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए जिरह में कहा था कि मामले के 24 आरोपियों को बरी कर दिया जाना चाहिए. चार लोगों को छोड़कर अन्य सभी आरोपी बरी कर दिए गए.
हत्या मामले की जांच कर रही विशेष टीम ने शुरु में 76 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. हालांकि, 57 लोगों ने ही अदालत में मुकदमे का सामना किया. पूर्व में निचली अदालत ने दो लोगों को साक्ष्यों के अभाव में आरोपमुक्त कर दिया था.मामले में दो अन्य लोग फरार चल रहे थे और केरल उच्च न्यायालय ने जनवरी में 15 आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत में कार्यवाही को स्थगित दिया था. कुछ साल पहले माकपा को छोड़ देने वाले चंद्रशेखरन ने आरएमपी बनाई थी. पिछले साल 4 मई को कोझिकोड जिले में ओंचियाम के नजदीक वल्लिक्कड में सात लोगों के एक गिरोह ने उनकी हत्या कर दी थी.