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शिक्षक भर्ती घोटाला: चौटाला की याचिका न्यायालय में खारिज

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की अवधि बढ़ाने के लिये दायर याचिका आज खारिज कर दी. न्यायालय ने कहा कि उच्च स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय में स्पष्ट है कि अब उनके अस्पताल में रहने की आवश्यकता […]

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की अवधि बढ़ाने के लिये दायर याचिका आज खारिज कर दी. न्यायालय ने कहा कि उच्च स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय में स्पष्ट है कि अब उनके अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं है.न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने चौटाला की याचिका खारिज करने के साथ ही उन्हें जेल प्रशासन के समक्ष समर्पण के लिये 23 सितंबर तक का वक्त दिया है. पहले उन्हें 17 सितंबर तक समर्पण करना था. न्यायालय ने कहा कि चौटाला को हर कीमत पर 23 सितंबर तक समर्पण कर देना चाहिए.

न्यायालय ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर चौटाला को उचित, प्रभावी और दक्षता प्राप्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जाये.इंडियन नेशनल लोकदल के 78 वर्षीय नेता ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की अवधि बढाने से उच्च न्यायालय के इंकार के बाद शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने 6 सितंबर को उनकी याचिका खारिज करते हुये उन्हें 17 सितंबर तक जेल प्रशासन के समक्ष समर्पण का निर्देश दिया था. उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर चौटाला की जमानत की अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया था. बोर्ड ने कहा था कि अब चौटाला के अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं है.

दिल्ली की विशेष अदालत ने 22 जनवरी को शिक्षक भर्ती घोटाले में चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला को दस दस साल की तथा 53 अन्य दोषियों को अलग अलग अवधि की सजा सुनायी थी. इनमें से 44 दोषियों का चार चार साल की और एक दोषी को पांच साल की कैद की सजा सुनायी गयी है. चौटाला ने दस साल की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है.

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