एसी को आरक्षण नहीं देने के आरोप पर कोर्ट ने यूपीपीएससी से जवाब मांगा
इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों के 300 से अधिक पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन में अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवारों के लिए एक भी सीट सुरक्षित नहीं रखी गयी है. न्यायमूर्ति राजेश कुमार और […]
इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों के 300 से अधिक पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन में अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवारों के लिए एक भी सीट सुरक्षित नहीं रखी गयी है.
न्यायमूर्ति राजेश कुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की एक खंड पीठ ने आयोग से याचिका पर एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा. यह याचिका जय प्रकाश नाम के व्यक्ति ने दायर की थी.
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि यह विज्ञापन आयोग ने 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा के 325 पदों के लिए जारी किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति को इसमें कोई आरक्षण नहीं दिया गया है जो उप्र लोक सेवा :अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग: अधिनियम 1994 की धारा 3 (1) का उल्लंघन है.