विदेशों में जमा कालाधन: कानून अनुपालन का अवसर दो-तीन सप्ताह में

नयी दिल्ली: सरकार विदेशों में कालाधन छुपाने वालों के लिए इससे संबंधित नये कानून के लागू होने से पहले उसकी जानकारी देने की एक निर्धारित समयावधि दो तीन सप्ताह में अधिसूचित कर देगी. इस सुविधा के तहत ऐसे व्यक्ति विदेशों में छुपाई गयी संपत्ति पर 30 प्रतिशत कर और 30 प्रतिशत की दर से जुर्माने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 14, 2015 6:51 PM

नयी दिल्ली: सरकार विदेशों में कालाधन छुपाने वालों के लिए इससे संबंधित नये कानून के लागू होने से पहले उसकी जानकारी देने की एक निर्धारित समयावधि दो तीन सप्ताह में अधिसूचित कर देगी. इस सुविधा के तहत ऐसे व्यक्ति विदेशों में छुपाई गयी संपत्ति पर 30 प्रतिशत कर और 30 प्रतिशत की दर से जुर्माने का भुगतान कर अपना हिसाब किताब ठीक कर सकते हैं.

संसद में कालाधन विधेयक पारित होने के एक दिन बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुये वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जिनके पास विदेशों में बिना हिसाब किताब वाली धन-संपत्ति है और वह अनुपालन सुविधा के तहत उसका खुलासा नहीं करना चाहते हैं, ‘‘आगे उनकी चिंतायें काफी बढेंगी.’’

कालाधन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्तियां) और कराधान विधेयक 2015, को राज्यसभा ने बुधवार को मंजूरी दी. लोकसभा ने इसे दो दिन पहले ही पारित कर दिया था. विधेयक में विदेशों में रखी अघोषित संपत्ति को अवैध मानते हुये धन रखने वाले के खिलाफ कडी कारवाई का प्रावधान किया गया है.

नये कानून के तहत कारवाई शुरु होने से पहले विदेशों में धन-संपत्ति रखने वालों को निश्चित समयावधि के भीतर कर अनुपालन का मौका दिया जायेगा जिसमें वह कर और जुर्माने का भुगतान कर छुटकारा पा सकते हैं.

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