बीयर बारों में 21 साल से कम उम्र के नौजवानों के प्रवेश पर रोक लगेगी

इंदौर :मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हुक्का और शीशा लाउंजों के संचालन पर रोक लगाने के बाद प्रशासन अब बीयर बारों में 21 वर्ष से कम उम्र के नौजवानों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की तैयारी कर रहा है, ताकि युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल से बचाया जा सके. अधिकारियों ने आज बताया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 12, 2013 1:08 PM

इंदौर :मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हुक्का और शीशा लाउंजों के संचालन पर रोक लगाने के बाद प्रशासन अब बीयर बारों में 21 वर्ष से कम उम्र के नौजवानों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की तैयारी कर रहा है, ताकि युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल से बचाया जा सके. अधिकारियों ने आज बताया कि बीयर बारों में 21 वर्ष से कम उम्र के नौजवानों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता :सीआरपीसी: की धारा 144 के तहत जल्द ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जा सकता है.

उन्होंने बताया कि इस आदेश के उल्लंघन पर बीयर बार के संचालकों के खिलाफ तय प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन के अधिकारी वक्त.वक्त पर शहर के बीयर बारों का आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे.

उन्होंने बताया कि बच्चों द्वारा व्हाइटनर सूंघकर नशा करने के मामलों को भी प्रशासन गंभीरता से ले रहा है. इस सिलसिले में आदेश जारी करके 18 वर्ष से कम उम्र के नौजवानों को दुकानदारों द्वारा व्हाइटनर बेचने पर रोक लगायी जायेगी.

अधिकारियों के मुताबिक शहर में हुक्का और शीशा लाउंजों के संचालन पर मई 2011 से रोक जारी है. यह कदम स्वास्थ्य विभाग की उस जांच रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया, जिसमें इन केंद्रों से ‘युवाओं की सेहत’ और ‘शहर के माहौल’ पर बुरे असर की पुष्टि हुई थी.

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