बलात्कार के आरोपी को दस साल की जेल

हिसार : एक स्थानीय अदालत ने यहां हांसी कस्बे में एक किशोरी से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को दस वर्ष की जेल की सजा सुनायी है. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश हांसी मधु खन्ना लाली ने शहर के मंडी सैनियान के निवासी मोहिंदर कुमार को बलात्कार का दोषी ठहराया.दस साल की सजा के अतिरिक्त […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 13, 2013 12:07 PM

हिसार : एक स्थानीय अदालत ने यहां हांसी कस्बे में एक किशोरी से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को दस वर्ष की जेल की सजा सुनायी है. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश हांसी मधु खन्ना लाली ने शहर के मंडी सैनियान के निवासी मोहिंदर कुमार को बलात्कार का दोषी ठहराया.दस साल की सजा के अतिरिक्त आरोपी को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने को कहा गया है जिसमें विफल रहने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

शिकायत के अनुसार, पीड़िता के पड़ोस में रहने वाला मोहिंदर 16 अगस्त 2012 को उसके घर में आया. उस समय वह घर पर अकेली थी. उसने उससे समीप की नाहर कोठी में चलने को कहा जहां उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी.

जब पीड़िता वहां पहुंची तो मोहिंदर जबरन उसे कार में बिठाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया.अपराध को अंजाम देने के बाद मोहिंदर उसे नाहर कोठी पर छोड़ कर चला गया.

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